मानव भोजन अधिनियम (FSSAI) ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है कि वे नॉन-वेज के लिए एक अलग लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू करेंगे। इस फैसले के अनुसार, नॉन-वेज खाने के स्थानों को दो अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी - एक लाइसेंस नॉन-वेज तैयार करने वाले थोक विक्रेताओं के लिए होगा और एक लाइसेंस नॉन-वेज खाने की सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायों के लिए होगा। इस नए लाइसेंसिंग सिस्टम के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इस फैसले का लक्ष्य है कि नॉन-वेज खाने के स्थानों को ज्यादा नियमित रूप से जाँचा जाए और खाद्य सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के लिए उनकी निगरानी की जाए। इसके अलावा, इस सिस्टम के अंतर्गत, नॉन-वेज खाने के स्थानों को अधिक स्पष्टता से परखा जाएगा और उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अपने खाद्य सामग्री को अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं।